Advertisement

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की बड़ी राहत, चुनाव तक आयकर विभाग कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा

आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए वह 24 जुलाई तक पार्टी के...
सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस की बड़ी राहत, चुनाव तक आयकर विभाग कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा

आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए वह 24 जुलाई तक पार्टी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग का इस्तेमाल कर पार्टी को कमजोर करना चाहती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए विभाग नहीं चाहता कि किसी भी पार्टी को कोई परेशानी हो।

कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह बयान दर्ज किया, जिसमें 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके आधार पर आयकर विभाग ने कर मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करेगा। रविवार को कांग्रेस को 1745 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग के नए नोटिस मिले। यह नोटिस विभाग द्वारा पार्टी से 1823 करोड़ रुपये का कर चुकाने को कहने के कुछ दिनों बाद आया है।  

कुल मिलाकर आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से 3,567 करोड़ रुपये कर के रूप में मांगे हैं। पीटीआई के अनुसार, नए आयकर नोटिस वर्ष 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से जुड़े हैं। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये निकाले हैं। पिछले सप्ताह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया था कि भाजपा ने कर नियमों का उल्लंघन किया है। 

उन्होंने कहा कि उन्हीं मानदंडों का इस्तेमाल करते हुए भाजपा को 4600 करोड़ रुपये कर चुकाने होंगे। अजय माकन ने कहा, "हमने भाजपा के सभी उल्लंघनों का विश्लेषण उन्हीं मापदंडों का इस्तेमाल करके किया है, जिनका इस्तेमाल उन्होंने हमारे उल्लंघनों का विश्लेषण करने के लिए किया था। भाजपा पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना है। आयकर विभाग को भाजपा से इस राशि के भुगतान की मांग करनी चाहिए।"

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad