दिल्ली की एक अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी।
ईडी और सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपी को उसके खिलाफ जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद राहत दी।
अदालत ने मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। न्यायाधीश ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी।
ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।