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महाराष्ट्र आचार संहिता: सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित सरकारी आदेशों को हटाने के निर्देश, उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई

महाराष्ट्र के विभिन्न सरकारी विभागों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिले...
महाराष्ट्र आचार संहिता: सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित सरकारी आदेशों को हटाने के निर्देश, उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई

महाराष्ट्र के विभिन्न सरकारी विभागों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिले निर्देशों का पालन करते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए आदेशों को हटा दिया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के बाद मंगलवार को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई लेकिन इसके बाद भी वेबसाइट पर कई शासनादेश (जीआर) या शासन निर्णय अपलोड किए गए।

इस बारे में पूछे जाने पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी किरण कुलकर्णी ने कहा, ‘‘हमने विभागों से मंगलवार को दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किए गए जीआर को हटाने को कहा है। यह वह समय था जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी और आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई थी।’’

अधिकारी ने बताया कि हालांकि जीआर वापस नहीं लिए गए हैं (सिर्फ वेबसाइट से हटाए गए हैं) और उनकी समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर जीआर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो संबंधित विभाग इसे राज्य सरकार की वेबसाइट पर फिर से अपलोड कर सकते हैं।’’

विभिन्न मामलों पर जीआर सरकार की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड किए जाते हैं, जिनमें धन की मंजूरी, स्थानांतरण आदेश, विभिन्न निगमों और समितियों में नियुक्तियां और नीतिगत निर्णय शामिल होते हैं।

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की थी कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी।

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