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'मेडिकल चेकअप में पत्नी सुनीता हों शामिल,' केजरीवाल की मांग पर कोर्ट ने ईडी को फटकारा

दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री...
'मेडिकल चेकअप में पत्नी सुनीता हों शामिल,' केजरीवाल की मांग पर कोर्ट ने ईडी को फटकारा

दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को 19 जून की तारीख तय की।

ईडी द्वारा मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले को स्थगित कर दिया।

इस बीच, न्यायाधीश ने केजरीवाल द्वारा दायर एक आवेदन शनिवार के लिए तय किया, जिसमें केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी द्वारा अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया गया है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं। आवेदन को कल के लिए रखा जाए।"

कार्यवाही के दौरान, ईडी ने अदालत से मामले को 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख के लिए आरोपी की सुविधा पर विचार करेंगे, न कि जांच एजेंसी की।

न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी न्यायिक हिरासत (जेसी) में है, न कि आपकी (ईडी की) हिरासत में। अगर वह कुछ सुविधा चाहता है, तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। वह जेसी में है। मैं विचार करूंगा।" 

दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी। हालाँकि, न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया था।

जज ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी।

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