आफताब पूनावाला केस में दिल्ली कोर्ट एक्शन में नजर आ रही है। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में पुलिस को आफताब की नार्को टेस्ट करने की अनुमति दे दी है।
पूनावाला के वकील ने कहा कि पुलिस ने 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को पूनावाला को एफएसएल, रोहिणी ले जाने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
वकील ने जानकारी दी कि अदालत ने दिल्ली पुलिस को रोहिणी स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में आफताब अमीन पूनावाला का नार्को परीक्षण कराने की अनुमति दी है।
आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट से बस इस बात का अंदाजा होता है कि आरोपी सच बोल रहा है या नहीं। हालांकि, नार्को टेस्ट के जरिए अगर कोई रिकवरी होती है तो वह कोर्ट में स्वीकार होता है। नार्को टेस्ट के जरिए कुछ और रिकवरी के भी चांस हो सकते हैं।
वहीं, मीडिया खबरों के मुताबिक, रोहिणी में तलवारधारी लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर आफताब पूनावाला को ले जा रही पुलिस वैन को रोक दिया और पुलिस के खिलाफ विरोध किया। एफएसएल, रोहिणी के बाहर स्थानीय लोगों का एक समूह था जिसने वैन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने आफताब को "मारने" की धमकी दी और पुलिस पर आरोप लगाया की वो कुछ नहीं कर रही है।
गौरतलब है कि 28 साल के पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला घोंटने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने का आरोप है। श्रद्धा की बॉडी को रात के अंधेरे में कई दिनों तक शहर भर में फेंकने से पहले, उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर पर कथित तौर पर उसके शरीर के अंगों को लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा था।