दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक "आपत्तिजनक ट्वीट" से संबंधित एक मामले में यहां एक अदालत के समक्ष पेश किया, जिसे उन्होंने 2018 में एक हिंदू देवता के खिलाफ पोस्ट किया था।
पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है। पांच दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर जुबैर को अदालत में पेश किया गया।
पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया को बताया कि उन्हें अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन नई धाराएं, आईपीसी की 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), 120-बी (आपराधिक साजिश) जैसी धाराएं भी जोड़ दी है।