दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने शहर की पुलिस को नोटिस जारी कर थानों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्थिति की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि देश के हर थाने में नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
पैनल ने इस संबंध में सभी जिलों के डीसीपी को नोटिस जारी किया है। कैमरे नहीं होने की स्थिति में आयोग ने उन्हें लगाने के लिए समय सीमा मांगी है।
आयोग ने गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों और उन्हें ठीक करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है। डीसीडब्ल्यू ने पूछा है कि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कितने समय तक स्टोर की जाती है।
आयोग ने पुलिस थानों से जुड़ी पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी इसी तरह का ब्योरा मांगा है।
आयोग ने दिल्ली पुलिस से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस स्टेशनों द्वारा किए गए किसी भी लंबित अनुरोध और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा है।