बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल को यूपी की सिद्धार्थनगर की स्थानीय अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए एक महीने के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि, सांसद को इस मामले में अदालत से 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर तुरंत जमानत भी मिल गई।
पीटीआई के मुताबिक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केशव पांडेय ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम ने जगदंबिका पाल के खिलाफ बांसी कोतवाली में 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संजय चौधरी ने जगदंबिका पाल को लेकर शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
पांडेय ने बताया कि सीजेएम ने जगदंबनिका पाल पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पाल को फौरन जमानत दे दी।
बता दें कि जगदंबिका पाल पर यह आरोप था कि उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में एक रैली के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों का इस्तेमाल किया था।