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1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी

पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े 235 से ज्यादा मामलों को बंद कर देने के फैसले की जांच के लिए दो पूर्व न्यायाधीशों की समिति गठित की है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने आज कहा कि यह समिति दंगों से जुड़े उन मामलों की भी जांच करेगी, जिसे बंद करने का विशेष जांच दल (एसआईटी) ने फैसला लिया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं। न्यायालय ने समिति को सभी मामलों की समीक्षा करके तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया।

अब इस मामले की सुनवाई 28 नवम्बर को होगी। इससे पहले न्यायालय ने गत 24 मार्च को केंद्र सरकार को उन 199 मामलों की फाइलें पेश करने का केंद्र सरकार को आदेश दिया था, जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा गठित एसआईटी ने बंद करने का फैसला लिया था। एसआईटी का नेतृत्व 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रमोद अस्थाना कर रहे हैं, जबकि सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कपूर और दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुमार ज्ञानेश इसके सदस्य हैं।

गौरतलब है कि साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख-विरोधी दंगों में अकेले दिल्ली में 2,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

 

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