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2008 मालेगांव विस्फोट ट्रायलः एनआईए कोर्ट में एक और गवाह बयान से मुकरा, अब तक 32 गवाह हुए पक्षद्रोही घोषित

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के एक और गवाह शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष अपने बयान से...
2008 मालेगांव विस्फोट ट्रायलः एनआईए कोर्ट में एक और गवाह बयान से मुकरा, अब तक 32 गवाह हुए पक्षद्रोही घोषित

2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के एक और गवाह शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष अपने बयान से मुकर गया, जिसने कथित तौर पर घटना से कुछ दिन पहले आरोपी के लिए एक होटल में कमरा बुक कराया था। मामले में ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत कुल सात आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

वह उस मामले में पक्षद्रोही घोषित होने वाले 32वें गवाह बने, जिसमें भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर प्रमुख अभियुक्तों में से एक हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक होटल में काम करने वाले गवाह ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को दिए अपने बयान में दावा किया था कि उसने मामले के आरोपियों के लिए कमरे बुक किए थे।

हालांकि, शुक्रवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी के समक्ष अपने बयान के दौरान, गवाह ने कहा कि उसे याद नहीं है कि उसने जांच एजेंसी को क्या बताया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया। अदालत ने अब तक 307 गवाहों का परीक्षण किया है। केस में 20 से 22 गवाहों के बयान होने अभी बाकी हैं. इनमें से अधिकतर मामले में जांच करने वाले पुलिस अधिकारी हैं।

29 सितंबर, 2008 को मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के कार्यभार संभालने से पहले एटीएस ने शुरू में मामले की जांच की थी।

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