केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नो फ्लाई लिस्ट (एनएफएल) के नए नियम जारी कर दिए हैं। हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नये नियम बनाये हैं। नो फ्लाई लिस्ट के नए नियमों के तहत विमान में यात्रा के दौरान बदसलूकी करने पर 2 साल का बैन लगाया जा सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी।
नागर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी नो फ्लाई लिस्ट में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान किसी के साथ भी किसी भी तरह का गलत व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर पूरे जीवन के लिए विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। नागर विमानन मंत्रालय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी।
The motive behind the No-Fly List is safety & security of passengers, which is our priority: Jayant Sinha, MoS Civil Aviation pic.twitter.com/HZ5PscSiTY
— ANI (@ANI) September 8, 2017
मंत्रालय ने बताया कि नो फ्लाई लिस्ट के तहत बुरे व्यवहार के तीन स्तर होंगे। पहला होगा मौखिक तौर पर बुरा व्यवहार, दूसरा शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाना और तीसरा जान से मारने की धमकी देना। तीनों स्तर के व्यवहार के लिए अलग-अलग सजा का भी प्रावधान है। पहले स्तर के व्यवहार के लिए तीन महीने के लिए हवाई यात्रा पर प्रतिबंध, दूसरे स्तर के लिए छ महीने के लिए हवाई यात्रा पर प्रतिबंध और तीसरे स्तर के लिए दो साल से ज्यादा या फिर आजीवन भी बैन लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि ये नियम यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं।
There will be 3 levels of unruly behaviour: DGCA on No-Fly List pic.twitter.com/vmNfYwuDLm
— ANI (@ANI) September 8, 2017