साल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम धमाके मामले में अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। करीब 11 साल पुराने मामले में 18 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी बरी कर दिया गया था।
13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया था। स्पेशल कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने आरोपी मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है जबकि शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया। मामले में सभी दोषी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले एक साल में मामले की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए।
तीन दूसरे धमाकों के हैं आरोपी
मामले में जयपुर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था जबकि तीन आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ एटीएस जांच नहीं कर सकी है। ये तीनों देश के दूसरे हिस्सों में ब्लास्ट के आरोपी भी हैं।
ये है पूरा मामला
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस मामले में 71 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 176 लोग घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 लोगों को नामजद किया था। इस मामले में पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। वहीं तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार है। इसके अलावा दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।