दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल को छह महीने की सजा सुनाई है। पिछले सप्ताह साल 2015 में भाजपा नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने और मारपीट के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है।
विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले 6 फरवरी 2015 को रामनिवास गोयल अपने बेटे और समर्थकों के साथ विवेक विहार इलाके में बिल्डर और भाजपा नेता मनीष घई के घर में ये कहते हुए घुस गए कि चुनाव में बांटने के लिए शराब रखी गई है।
जबरन घर में घुसने का आरोप
रामनिवास गोयल पर आरोप लगा कि वह घर के अंदर जबरन दरवाजा तोड़कर घुसे। गोयल और उनके समर्थकों ने घई के ड्राइवर से मारपीट की थी। उस समय पुलिस ने घर का सामान जब्त कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी।
कराई थी एफआईआर
पीड़ित मनीष घई ने जब रामनिवास गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी तब वह शाहदरा इलाके से विधायक थे। 2016 में गोयल और अन्य सात के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगा और और चोट पहुंचाने को लेकर आरोप पत्र दाखिल किया था।