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अखिल भारतीय परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट)  2018 और...
अखिल भारतीय परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहींः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट)  2018 और अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं करे। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने सीबीएसई को कहा कि वह इसकी सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

इससे पहले यूआईडीएआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने सीबीएसई को नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के आधार नंबर को अनिवार्य रूप से लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जम्मू- कश्मीर, मेघालय और असम की तरह, परीक्षा के लिए भी अन्य आईडी प्रूफ दिए जा सकते हैं। अब परीक्षार्थी पहचान के तौर पर पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र या बैंक अकाउंट दिखा सकते हैं।

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