अब आपको अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं रखना होगा। अब कागज की जगह सिर्फ अपने मोबाइल से ही आप जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को साथ रखने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि वे इस तरह के सभी दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पेश किए जाने पर स्वीकार करें।
परिवहन मंत्रालय ने यह कदम कई शिकायतें और आरटीआई मिलने के बाद उठाया है। लोगों की शिकायत थी कि डिजिलॉकर या एमपरिवहन एप में उपलब्ध दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को कहा कि आधिकारिक प्लेटफार्मों के माध्यम से पेश इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के बराबर माना जाएगा।
सरकार ने इसके लिए डिजिलॉकर नाम से एक वेबसाइट बनाई है। इसे डाउनलोड करके इसमें अकाउंट खोल सकते है। इस डिजिलॉकर या फिर परिवहन मंत्रालय के एमपरिवहन प्लेटफॉर्म पर अपनी डिटेल्स डालनी होंगी। सरकार ने साफ किया है कि दोनों प्लेटफार्म में लोगों को दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा है। मंत्रालय का मानना है कि किसी अपराध के मामले में ऐसे दस्तावेजों को जब्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां 'ई-चालान' प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब्त कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दिखेगा।