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पेशाब प्रकरण में डीजीसीए की कार्रवाई के बाद खामियों को दूर करने के लिये उठाये जा रहे कदम: एअर इंडिया

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद एअर इंडिया ने कहा कि वह...
पेशाब प्रकरण में डीजीसीए की कार्रवाई के बाद खामियों को दूर करने के लिये उठाये जा रहे कदम: एअर इंडिया

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद एअर इंडिया ने कहा कि वह न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के दौरान पेशाब करने की घटना के संबंध में रिपोर्टिंग में देरी को स्वीकार करती है और इस खामी के समाधान के लिए प्रासंगिक कदम उठाए जा रहे हैं।

यह घटना गत वर्ष 26 जनवरी को उस वक्त हुई थी, जब न्यूयार्क से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की उड़ान एआई-102 में एक यात्री ने एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था, लेकिन विमानन नियामक डीजीसीए के संज्ञान में यह बात चार जनवरी को ही आई थी।

डीजीसीए ने शुक्रवार को कहा कि उसने एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और साथ ही इस घटना के सिलसिले में संबंधित उड़ान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। विमानन कंपनी के ‘इन-फ्लाइट सेवा’ निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई विभिन्न उल्लंघनों के लिए की गई हैं।

एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘हमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का आज का आदेश मिला है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं।’’

प्रवक्ता के अनुसार, एयरलाइन उद्दण्ड यात्रियों से जुड़ी घटनाओं से निपटने की नीतियों के बारे में कर्मचारियों की जागरूकता भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘एअर इंडिया अपने यात्रियों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।’’

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