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सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी ने माफी मांगी थी, शिकायत न करने का किया था अनुरोध: प्राथमिकी

एअर इंडिया के विमान में नवंबर में एक महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले व्यक्ति ने पीड़िता...
सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी ने माफी मांगी थी, शिकायत न करने का किया था अनुरोध: प्राथमिकी

एअर इंडिया के विमान में नवंबर में एक महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने वाले व्यक्ति ने पीड़िता से माफी मांगी थी और शिकायत नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा था कि वह नहीं चाहता कि उसकी हरकत की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे परेशान हों। पीड़िता द्वारा एअर इंडिया को की गई शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने कहा कि उनके न चाहते हुए भी उन्हें आरोपी से बात करके मामला सुलझाने को कहा गया।

पीड़िता ने कहा, ‘‘मैंने उनसे मेरी सीट बदलने को कहा पर उन्होंने कहा कि कोई और सीट खाली नहीं है। हालांकि विमान में मौजूद एक अन्य यात्री मेरे लिए आवाज उठा रहा था, और उसने कहा कि ‘फर्स्ट क्लास' में एक सीट खाली है।'' प्राथमिकी के अनुसार, 20 मिनट तक खड़े रहने के बाद चालक दल के सदस्यों ने वह छोटी सीट महिला को दी, जिसका इस्तेमाल वह लोग अपने लिए करते हैं। इस सीट पर बैठकर महिला ने करीब दो घंटे का सफर तय किया। फिर उनसे जब अपनी सीट पर वापस जाने का कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने के बाद उन्हें आगे के सफर के लिए विमान परिचालक की एक सीट दी गई। प्राथमिकी के अनुसार, इसके बाद विमान के चालक दल के सदस्यों ने पीड़िता को बताया कि आरोपी माफी मांगना चाहता है।

जवाब में, महिला ने कहा कि वह आरोपी से न तो बात करना चाहती है और न ही उसका चेहरा देखना चाहती है। महिला ने कहा कि विमान के उतरते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। प्राथमिकी में पीड़ित महिला के हवाले से कहा गया, ‘‘बहरहाल चालक दल के सदस्य मेरी इच्छा के विरुद्ध उसे मेरे सामने ले आए और हमें एक-दूसरे के सामने बैठाया गया। मैं हैरान रह गई जब वह रोने लगा और बेहद आग्रह करते हुए माफी मांगनी शुरू की। उसने मुझसे शिकायत न करने को कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस घटना की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे परेशान हों। मैं पहले से ही बहुत परेशान थी तथा उससे सामना करवा कर मुझे और प्रताड़ित किया गया।''

पुलिस ने बताया कि आरोपी को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। उसकी तलाश जारी है। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 354, 509, 510 और विमान कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एअर इंडिया ने बुधवार को कहा था कि आरोपी यात्री पर विमान में यात्रा करने पर 30 दिन का प्रतिबंध लगाया गया है और स्थिति से निपटने में चालक दल के सदस्यों से हुई चूक की जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है।

एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कैंपबेल विल्सन ने एयरलाइन कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक संवाद में कहा कि उड़ान में किसी भी अनुचित व्यवहार की तुरंत जानकारी दें, भले ही ऐसा प्रतीत क्यों न हो कि मामला निपट गया है।

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