दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस मामले में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 18 फरवरी तक बढ़ा दी है।
इससे पहले एक जनवरी को कोर्ट ने यह रोक एक फरवरी तक बढ़ाई थी। सीबीआई ने 19 जुलाई को कांग्रेस नेता चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति, लोक सेवकों सहित 10 अन्य लोगों और 7 कंपनियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एयरसेल-मैक्सिस मामले में मनी लॉड्रिंग के एक और मामले की भी जांच कर रहा है। उसमें पी चिदंबरम और कार्ति से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम जमानत की उनकी याचिका फिलहाल लंबित है।
कोर्ट ने पूछा, कार्ति से कब करनी है पूछताछ
कार्ति चिदंबरम के सहयोग ना करने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, हमें बताओ किस तारीख में पूछताछ करनी है। कोर्ट ने ईडी को 30 जनवरी तक इस तिथि के बारे में बताने के लिए कहा है।
पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने एक कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंटों के लिए अगले कुछ महीनों के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया था।
यह है एयरसेल मैक्सिस मामला
यह मामला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से जुड़ा है। 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री के रुप में मंजूरी दी थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने का अधिकार था। इससे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी।
एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था। इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दी गई।