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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द, अब NBCC बनाएगी अधूरे फ्लैट्स

आम्रपाली ग्रुप के अधूरे हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स के मामले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए...
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द, अब NBCC बनाएगी अधूरे फ्लैट्स

आम्रपाली ग्रुप के अधूरे हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स के मामले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए रियल एस्टेट कंपनी का रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आम्रपाली के 42 हजार होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) आम्रपाली के अधूरे प्रॉजेक्ट्स को पूरा करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली मामले में समूह की सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का आदेश दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने निर्देश दिया कि ईडी आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ विस्तृत जांच करे। कोर्ट ने एनबीसीसी को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट्स को पूरा करके उनके खरीददारों को देने का निर्देश दिया है।

इस ममाल में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने का आदेश

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने का आदेश देते हुए कहा कि ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। फ्लैटों की जारी अलॉटमेंट की गई। कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर्स ने बायर्स के पैसे को कहीं और डायवर्ट किया और बिल्डर्स ने इससे भारी मात्रा में पैसा बायर्स से लिया। इस केस में बड़ी धोखाधड़ी हुई है।

अगली सुनवाई 9 अगस्त को

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई लीज रद्द की जाए। आम्रपाली ग्रुप का रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) के तहत किया गया रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया। होम बायर्स को पेंडिंग अमाउंट 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा गया है। आर. वेंकट रमानी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।

आपने आसमान की ऊंचाई तक लोगों के साथ धोखा किया है

इससे पहले आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने आसमान की ऊंचाई तक लोगों के साथ धोखा किया है। आपने बायर्स, बैंक और अथॉरिटी सबको चीट किया है। आप लोगों ने गंभीर फ्रॉड किया है। जो भी पावरफुल लोग आपलोगों के पीछे खड़े हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा। अथॉरिटी और बैंकर्स ने भी लोगों का विश्वास तोड़ने का काम किया इस कारण बॉयर्स ने सफर किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

गौरतलब है कि आम्रपाली के हजारो बॉयर्स फ्लैट के लिए रकम देने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला है। सालों से ये बॉयर्स फ्लैट के लिए चक्कर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और आम्रपाली के डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं।

 

आम्रपाली ने मांगी थी मदद

 

बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव सौंपा था। इस प्रस्ताव में उसने कहा था कि हमने सरकार को एक प्रपोजल सौंपा है। इसमें हमने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एनबीसीसी की मदद लेने की बात कही है।

 

सरकार ने भी दी थी जिम्मेदारी

 

पिछले साल सरकार ने भी एनबीसीसी को ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एनबीसीसी का काम होगा कि वह प्रोजेक्ट्स से जुड़ी तमाम जानकारी (जैसे जमीन, ग्राहक और कितनी राशि खर्च हो चुकी है) जुटाएगी। जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही बिल्डर से बातचीत कर प्लान फाइनल किया जाएगा।

 

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