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बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला; कायम है पुरुष प्रधानता; लड़कों की मानसिकता बदलने की जरूरत: हाईकोर्ट

बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि...
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला; कायम है पुरुष प्रधानता; लड़कों की मानसिकता बदलने की जरूरत: हाईकोर्ट

बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाने की जरूरत है और साथ ही उनकी मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि समाज में पुरुष प्रधानता और अहंकारिता कायम है, इसलिए लड़कों को कम उम्र से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में सिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मुद्दे का अध्ययन करने और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्कूलों में पालन किए जाने वाले नियमों और दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया।

बदलापुर के एक स्कूल में एक परिचारिक द्वारा कथित तौर पर चार साल की दो लड़कियों का यौन शोषण किया गया। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और राज्य सरकार ने अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। अदालत ने बदलापुर पुलिस द्वारा जांच के शुरुआती संचालन पर अपनी नाराजगी दोहराई और कहा कि पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी।

पीठ ने कहा, "पीड़ित लड़कियों में से एक और उसके परिवार को अपना बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया था। बदलापुर पुलिस ने उनके घर पर बयान दर्ज करने का प्रयास भी नहीं किया। बदलापुर पुलिस द्वारा जांच में गंभीर चूक हुई है।" महाराष्ट्र के महाधिवक्ता (एजी) बीरेंद्र सराफ ने चूक को स्वीकार किया और कहा कि बदलापुर पुलिस स्टेशन के तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

अदालत ने आगे कहा कि राज्य शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि बच्चों को प्री-प्राइमरी स्तर से ही स्कूल में लैंगिक समानता और लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में पढ़ाया जाए।

पीठ ने कहा, "पुरुष वर्चस्व अभी भी मौजूद है। जब तक हम अपने बच्चों को घर पर समानता के बारे में नहीं सिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक निर्भया जैसे सभी कानून और अन्य कानून काम नहीं करेंगे।" पीठ ने कहा, "हम हमेशा लड़कियों के बारे में बोलते हैं। हम लड़कों को यह क्यों नहीं बताते कि क्या सही है और क्या गलत? हमें लड़कों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, जब वे छोटे होते हैं। उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं।"

कोर्ट ने कहा कि उचित जागरूकता की जरूरत है और बच्चों में सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल पर दुख जताया। कोर्ट ने कहा, "एक मराठी फिल्म है 'साच्या आत घरात' (शाम 7 बजे से पहले घर आ जाना)। यह सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है? लड़कों के लिए क्यों नहीं?"

कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी, एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, एक महिला आईपीएस अधिकारी और बाल कल्याण समिति के एक सदस्य की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया। पीठ ने कहा, यह समिति इस मुद्दे का अध्ययन कर सकती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्कूलों में पालन किए जाने वाले नियमों और दिशानिर्देशों की सिफारिश कर सकती है।

पीठ ने कहा कि वह 3 सितंबर को मामले की आगे की सुनवाई करेगी, तब तक सरकार उसे समिति के बारे में सूचित कर देगी। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि पीड़ित लड़कियों को पुरुष परिचारक के साथ शौचालय क्यों भेजा गया और क्या स्कूल ने आरोपी को काम पर रखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी।

अदालत ने सवाल किया, "हर शिक्षण संस्थान को समय-समय पर अपने कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए। ये सभी चीजें हर स्कूल को करनी होती हैं। क्या इस स्कूल ने ऐसा किया है?" अटॉर्नी जनरल ने नकारात्मक जवाब दिया और कहा कि आरोपी के माता-पिता उसी स्कूल में कार्यरत हैं, इसलिए उसे भी काम पर रखा गया। उन्होंने कहा कि आरोपी की तीन बार शादी हो चुकी है और उसकी पत्नियों के बयान दर्ज किए गए हैं।

अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या स्कूल परिसर से सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई और उसे सुरक्षित रखा गया। सराफ ने कहा कि हार्ड डिस्क बरामद कर ली गई है और उसकी जांच की जा रही है। अदालत ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में एक अलग सेल का सुझाव दिया, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए। पीठ ने इस तथ्य पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की कि एक पुरुष डॉक्टर ने शुरू में पीड़ित लड़कियों की जांच की थी।

इसने यह जानना चाहा कि शिक्षक ने कथित हमले के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया और केवल स्कूल प्रिंसिपल को ही सूचित किया। अदालत ने कहा, "मामले की रिपोर्ट करना उस पर एक कर्तव्य है। क्या किसी व्यक्ति पर ऐसी घटना की रिपोर्ट करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है? मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को इस पहलू की भी जांच करनी चाहिए।" पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि मामले में नियुक्त विशेष सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए एक महिला अभियोजक की नियुक्ति की जाए।

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