जोधपुर के कंकाणी में हुए बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम कोठारी, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था जबकि उनके साथ आरोपी रहे सलमान खान को सजा सुनाई थी। राजस्थान सरकार उनके बरी करने के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील करेगी।
इस साल की शुरुआत जोधपुर की निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्होंने दो रात जेल में ही बिताई थीं और उसके बाद 7 अप्रैल को उन्हें कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी लेकिन उनके देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट की परमिशन के बिना उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। फिलहाल सलमान अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं तो वहीं सोनाली बेंद्रे कैंसर का इलाज करवा रही हैं।
वहीं, उनके साथ इस मामले में आरोपी रहे सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी, तब्बू और सैफ अली खान को अदालत द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था लेकिन अब लगता है कि बॉलीवुड के सितारें एक बार फिर मुसीबत में फंसने वाले हैं। राज्य सरकार उनके बरी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
क्या है मामला
सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे 1998 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान 26 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बीच सलमान खान और उनके साथियों ने दो चिंकारा और तीन काले हिरणों का शिकार किया। दो अक्टूबर, 1998 को इस मामले में बिश्नोई समाज ने पुलिस थाने में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।