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राजभवन में महिला को रोकने के आरोपी अधिकारी के खिलाफ जांच पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला को कथित...
राजभवन में महिला को रोकने के आरोपी अधिकारी के खिलाफ जांच पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला को कथित तौर पर गलत तरीके से रोकने के मामले में राजभवन के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने 17 जून तक जांच पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया।

आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल बोस ने कर्मचारियों को बधाई दी और इसे "बुराई पर सत्य की जीत" बताया। बोस ने एक्स पर लिखा, "राजभवन के अधिकारियों को पहले कोर्ट ने जमानत दी (पुलिस की आपत्तियों को खारिज करते हुए) और अब कोर्ट ने इस कष्टप्रद जांच को लगभग रोक दिया है। सत्य की जीत होगी, हालांकि शुरुआत में बुराई जीत का नाचती हुई लग सकती है।"  कोर्ट ने पुलिस को अब तक की गई जांच पर 10 जून को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जब मामले की फिर से सुनवाई होगी।

विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) संदीप कुमार सिंह ने अपने खिलाफ कार्यवाही और दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पुलिस के अनुसार, 2 मई को महिला को गलत तरीके से रोककर राजभवन से बाहर जाने से रोकने के आरोप में ओएसडी सहित तीन अधिकारियों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। महिला ने 2 मई को बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी।

संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। सिंह और राजभवन के दो अन्य कर्मचारी, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, ने 21 मई को यहां मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत से अग्रिम जमानत हासिल की। सिंह के वकील राजदीप मजूमदार ने न्यायमूर्ति सिन्हा की अदालत के समक्ष दावा किया कि आरोप असंभव हैं और इसके आधार पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को शिकायत की जांच करने से रोकने के लिए आदेश पारित करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि जांच की अनुमति दी जाए।

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