सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस महत्वपूर्ण सवाल की जांच करने पर सहमति जताई कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास अनुसूचित अपराधों के लिए पहले से एफआईआर न होने पर संपत्ति जब्त करने का अधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर के गोविंदराज और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें एजेंसी को अवैध रेत खनन में कथित रूप से शामिल निजी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया था।
ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलों पर गौर करते हुए पीठ ने नोटिस जारी किए और कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 5 के दो प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करने की जरूरत है। कानून की धारा 5 ईडी को धन शोधन मामलों में शामिल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देती है।
धारा 5 का पहला प्रावधान कुर्की के लिए एफआईआर अनिवार्य करता है, जबकि दूसरा प्रावधान एफआईआर के बिना कुर्की की अनुमति देता है, अगर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करता है। पीठ दोनों प्रावधानों को समेट सकती है और तय कर सकती है कि क्या दूसरे प्रावधान को पहले प्रावधान से स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता है और क्या परिणाम का मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपी लोगों के अधिकारों के अलावा ईडी की जांच शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। ईडी की याचिका 17 फरवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए आएगी।
उच्च न्यायालय ने पहले ईडी की कार्रवाई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि रेत खनन को पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इसने कहा कि ईडी ने अपराध की किसी भी आय की पहचान किए बिना कार्यवाही शुरू की, जिसे वह अधिकार क्षेत्र के लिए एक शर्त मानता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने शीर्ष अदालत के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि यदि संबंधित अधिकारी मुख्य अनुसूचित अपराधों में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो ईडी सीआरपीसी के तहत सक्षम अदालत से निर्देश मांग सकता है। निजी ठेकेदारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इसका विरोध किया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बिना किसी पूर्व निर्धारित अपराध के कार्रवाई करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है।
पीठ ने नोटिस जारी किया, लेकिन अनंतिम कुर्की आदेशों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय की व्यापक शक्तियों के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "आपके हाथ इतने मजबूत और लंबे हैं कि कोई भी उन्हें खरीद नहीं सकता।"
यह विवाद अवैध रेत खनन का आरोप लगाने वाली चार एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निजी ठेकेदारों के खिलाफ दायर ईसीआईआर (शिकायत) से उपजा है। जांच एजेंसी ने ठेकेदारों की संपत्तियों पर तलाशी ली, समन जारी किए और अनंतिम कुर्की आदेश पारित किए।
इन कार्रवाइयों को चुनौती देते हुए, ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि एफआईआर में अपराध की आय का खुलासा नहीं किया गया है और प्रवर्तन निदेशालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने तर्कों में योग्यता पाई और कुर्की आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया।