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एंटीगुआ में छिपा है मेहुल चोकसी, सीबीआई ने पत्र लिखकर मांगी जानकारी

पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ चला गया है और उसने कैरेबियाई देश का पासपोर्ट ले लिया...
एंटीगुआ में छिपा है मेहुल चोकसी, सीबीआई ने पत्र लिखकर मांगी जानकारी

पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ चला गया है और उसने कैरेबियाई देश का पासपोर्ट ले लिया है। अमेरिका से एंटीगुआ जाकर वहां का नागरिक बन गया है। इस जानकारी के मिलने के बाद सीबीआई ने एंटीगुआ अथॉरिटी को पत्र लिखा है तथा उसके बारे ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने को कहा है।

साथ ही भारत ने एंटीगुआ को इस बात की जानकारी भी दी है कि मेहुल एक बैंक घोटालेबाज है और एजेंसियों ने इंटरपोल के समक्ष मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भी रखा है।

सीबीआई ने बैंक घोटाला मामले में मेहुल चोकसी के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। चोकसी पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का मामा है और मुंबई की एक विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

नीरव मोदी और उसके भाई निशाल के खिलाफ इंटरपोल द्वारा आसीएन जारी किया जा चुका है, जबकि चौकसी के खिलाफ आरसीएन नोटिस जारी करने का आवेदन अभी ल्योन स्थित अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोगी एजेंसी के पास लंबित है।

मेहुल चोकसी ने अमेरिका से एंटीगुआ जाने के लिए जेट ब्लू फ्लाइट का इस्तेमाल किया लेकिन इस हवाई यात्रा के लिए भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। एंटीगुआ के कानून के मुताबिक, अगर यहां कोई व्यक्ति चार लाख अमेरिका डॉलर कीमत की प्रॉपर्टी खरीदता लेता है तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा अगर कोई कारोबारी यहां डेढ़ मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करता है तो वह भी एंटीगुआ की नागरिकता पा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट हासिल करने के लिए वहां व्यक्ति मौजूद होना जरूरी नहीं होता।

ईडी ने 11 जुलाई को मुंबई की एक विशेष अदालत से हीरा कारोबारी चोकसी और उसके रिश्तेदार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश 2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने का आग्रह किया। नीरव और मेहुल भारत से धोखाधड़ी के मामले में 31 जनवरी को नामित किए जाने से एक महीने पहले भाग गए थे।

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