आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए तलवार दंपति के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एएनआई के मुताबिक, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तलवार दंपति की रिहाई को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए डॉ. राजेश तलवार और नुपुर तलवार को निर्दोष करार दिया था।
CBI moves Supreme Court challenging Talwars' acquittal in Aarushi Talwar murder case. pic.twitter.com/E2vpq8X9vV
— ANI (@ANI) March 8, 2018
न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति एके मिश्र की पीठ ने आरुषि तलवार और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या के मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत के निर्णय के खिलाफ तलवार दंपति की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था। तलवार दंपति को 1,418 दिन जेल में काटने के बाद रिहा कर दिया गया।
विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि और हेमराज की हत्या के मामले में तलवार दंपति को 26 नवंबर, 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों और रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों के मुताबिक तलवार दंपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इस तरह से उसने तलवार दंपति की आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया।
बता दें कि 15-16 मई, 2008 की रात को आरुषि की लाश नोएडा में अपने घर में बिस्तर पर मिली थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजेश तलवार पर उसकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। राजेश तलवार को 23 मई 2008 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में 31 मई 2008 को सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और शुरुआत में आरुषि के माता-पिता को बरी कर दिया, फिर बाद में दोनों को हत्याओं के लिए इन्हें दोषी ठहराया।