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केंद्र का राज्यों को निर्देश- अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाएं पाबंदी

देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने अनलॉक 3.0 लागू हो गया है, लेकिन कुछ राज्य में अब भी...
केंद्र का राज्यों को निर्देश- अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाएं पाबंदी

देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने अनलॉक 3.0 लागू हो गया है, लेकिन कुछ राज्य में अब भी लॉकडाउन लागू है। इन परिस्थियों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में और लोगों के आने-जाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो इस बाबत पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। केंद्र ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अनलॉक प्रक्रिया के तहत अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए निर्देश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऐसी खबरें मिल रही थीं कि राज्यों के अंदर आवाजाही के लिए विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चैन) को प्रभावित कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि और रोजगार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

उन्होंने पत्र में कहा कि ‘अनलॉक’ के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं।

पत्र में अनुरोध किया गया है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अनलॉक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

25 मार्च को की गई थी लॉकडाउन की घोषणा

पत्र में आग्रह किया गया है कि पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए और ‘अनलॉक’ संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। बाद में इसे 31 मई तक बढ़ाया गया। इसके बाद देशभर में औद्योगिक गतिविधियों और कार्यालयों को खोलने के साथ एक जून से ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

 

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