राजधानी दिल्ली में अब एक ही नगर नगम होगा। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक के पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही तीनों निगमों को एक करने वाला विधेयक कानून बन चुका है। अब तीनों निगमों (उत्तर, पूर्व और दक्षिण) को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही एमसीडी के संभावित चुनावों पर फिलहाल ब्रेक लग गई है।
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 को राष्ट्रपति कोविंद की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसकी नोटिफिकेशन जारी कर जनता को जानकारी दी। इस अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली के तीन नगर निकायों- पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का मर्ज करना है जिसे अब दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा।
इसके साथ ही अब दिल्ली में तीन के बजाय बस एक महापौर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब दिल्ली नगर निगम के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद के बीते सत्र में ही तीनों निगमों को एक करने वाला बिल को पास कराया था।