कठुआ गैंगरेप कांड और उन्नाव रेप के बाद देशभर में पैदा हुए आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने पोक्सो एक्ट में संसोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 12 साल तक के बच्चों से रेप करने के मामलों में सरकार अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान करने जा रही है। केंद्र ने शुक्रवार को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 0-12 साल के बच्चों से रेप के मामले में पोक्सो एक्ट में संशोधन किया जा रहा है ताकि दोषियों को अधिकतम दंड के तौर पर मौत की सजा दी जा सके।
बता दें कि छोटे बच्चों के साथ बढ़ते रेप के मामलों के बाद देशभर से पाक्सो एक्ट में संशोधन की मांग उठने लगी है। कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद लोगों में खासा रोष है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी पोक्सो एक्ट में संशोधन करने की बात की थी। मेनका गांधी ने कहा था कि पोक्सो एक्ट में संशोधन करके इसमें फांसी की सजा का प्रावधान शामिल कर देना चाहिए। उनका मंत्रालय बच्चों के साथ रेप के दोषियों के लिए मृत्युदंड की सजा के प्रावधान के लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन की मांग पर विचार कर रहा है।