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जम्मू-कश्मीर में विवाद: सीएम ने एलजी से ‘कानून-व्यवस्था’ की आड़ में तबादले करने से परहेज करने को कहा, मंत्रिपरिषद के जरिए की आईएएस की पोस्टिंग की मांग

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से...
जम्मू-कश्मीर में विवाद: सीएम ने एलजी से ‘कानून-व्यवस्था’ की आड़ में तबादले करने से परहेज करने को कहा, मंत्रिपरिषद के जरिए की आईएएस की पोस्टिंग की मांग

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कानून-व्यवस्था की आड़ में नागरिक प्रशासन में अधिकारियों के तबादले से बचने को कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर की जानी चाहिए।

शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री एलजी सिन्हा द्वारा 1 अप्रैल को राजस्व विभाग में तबादले किए जाने से नाराज थे, जिसके प्रमुख वे स्वयं हैं। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त उपायुक्तों (एडीसी) और उप मंडल मजिस्ट्रेटों सहित 48 अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है। ये तबादले एलजी सिन्हा के आदेश पर किए गए।

सूत्रों के अनुसार, उपराज्यपाल ने दलील दी है कि राजस्व विभाग में तबादले करने की शक्तियां उनके पास हैं, क्योंकि राजस्व अधिकारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं और कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने यह तबादले इसलिए किए क्योंकि नायब तहसीलदार से लेकर जिला मजिस्ट्रेट तक के राजस्व अधिकारियों के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी होती हैं।

एक अप्रैल के बाद जारी एक अलग आदेश में, बीएनएसएस के तहत जम्मू-कश्मीर के कानून विभाग ने 16 अप्रैल को अनंतनाग जिले में तीन अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया। यह आदेश कानून सचिव अचल सेठी द्वारा जारी किया गया। सेठी ने कहा कि एडीसी को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के आदेश डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर जारी किए जाते हैं और यह प्रक्रिया केवल बीएनएसएस में निर्धारित की गई है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के कई प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि "कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अच्छे आचरण के लिए बांड निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, इस सूचना पर कि कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति छिपा रहा है और यह मानने का कारण है कि वह ऐसा किसी अपराध या इसी तरह के उपाय करने के लिए कर रहा है" या ऐसी सूचना कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना रखता है।"

सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि "यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राजस्व अधिकारी नागरिक प्रशासन का हिस्सा हैं और उनका स्थानांतरण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है, न कि उपराज्यपाल द्वारा।" सूत्रों ने कहा, "यहां तक कि अगर राजस्व विभाग में मजिस्ट्रेटों का तबादला भी किया जाना है, तो वह सरकार, यानी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है।" उन्होंने कहा, "इसके अलावा, कामकाज के नियमों के तहत आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर किया जाना चाहिए।" केंद्र शासित प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण उपराज्यपाल द्वारा किया जा रहा था।

सूत्रों ने कहा कि चूंकि नागरिक प्रशासन में शक्तियां मुख्यमंत्री के पास हैं, इसलिए “हम चाहते हैं कि आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर किया जाना चाहिए।” अतीत में, मुख्यमंत्री ने संकेत दिया था कि आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए उनकी शक्तियों को सीमित करने से केंद्र शासित प्रदेश में शासन प्रभावित हुआ है और उन्होंने मांग की थी कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति सहित सभी शक्तियां निर्वाचित सरकार के पास हों।

मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने पुष्टि की कि राजस्व अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उपराज्यपाल सिन्हा के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने कहा, "ये मुद्दे सरकार के विचाराधीन हैं।" इससे पहले, जब जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, तो व्यापार नियम जम्मू और कश्मीर के संविधान के तहत जारी किए गए थे। उन नियमों के अनुसार, मंत्रिमंडल ही राज्यपाल या जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम से जारी सभी कार्यकारी आदेशों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा, चाहे ऐसे आदेश किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा अपने पोर्टफोलियो के बारे में किसी मामले पर अधिकृत किए गए हों या मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप जारी किए गए हों।

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