दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को उनके इलाज और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा जाने की इजाजत दे दी है। वह इस समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत पर है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने अर्जी दाखिल कर 2 सप्ताह के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था। इस पर ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इसके बाद सीबीआई के स्पेशल जज अरविंद कुमार ने एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई नौ दिसंबर के लिए टाल दी थी।
पहले भी मिल चुकी है इजाजत
इससे पहले कोर्ट ने वाड्रा को छह सप्ताहों के लिए अमेरिका तथा नीदरलैंड जाने की इजाजत दी थी। हालाकि वाड्रा को लंदन जाने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि लंदन में ही संपत्ति खरीद की जांच ईडी कर रहा है। वाड्रा को 1 अप्रैल को कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि वह कोर्ट द्वारा पूर्व मंजूरी के बिना देश न छोड़ें।
ये है आरोप
बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि लंदन स्थित ब्रायनटन स्क्वेयर में 1.2 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। संपत्ति की कीमत 19 लाख पाउंड है। कथित तौर पर संपत्ति का स्वामित्व वाड्रा के पास है। इसे लेकर ईडी रॉबर्ट वाड्रा से कई चरणों में पूछताछ कर चुका है।