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सीबीआइ को प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच तेज करने का आदेश

गुड़गांव के विशेष बाल न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की...
सीबीआइ को प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच तेज करने का आदेश

गुड़गांव के विशेष बाल न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या की जांच तेज करने को कहा है। प्रद्युम्न की हत्या हरियाणा के भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में कर दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में पहले गिरफ्तार स्कूल की बस के कंडक्टर अशोक कुमार को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।


प्रद्युम्न की हत्या का आरोप स्कूल के 11वीं  कक्षा के एक नाबालिग छात्र पर है। यह छात्र अभी बाल सुधार गृह में रखा गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पिछले साल 20 दिसंबर को आरोपी नाबालिग छात्र पर जिला सेशन कोर्ट में बालिग की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।  

गौरतलब है कि पिछले साल 8 सितंबर को स्कूल के बाथरूम में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ घंटों के भीतर ही  बस कंडक्टर अशोक कुमार ने पुलिस द्वारा पूछताछ में कुबूल किया था कि उसने प्रद्युम्न की हत्या की है।

हत्या के मामले में सात नवंबर को अहम मोड़ आया था। केस की जांच कर रही सीबीआइ ने स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। सीबीआइ ने बताया था कि आरोपी छात्र ने स्कूल में पीटीएम और परीक्षाओं को टालने के लिए प्रद्युम्न की हत्या कर दी थी।

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