आइएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि चाजशीट के साथ दाखिल किए कुछ दस्तावेजों को चिदंबरम को सौंपा जाए।
आइएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम और उऩके पिता पी चिदंबरम आरोपित हैं। फिलहाल वे जमानत पर हैं। मामले में जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हुए हैं।
वित्तीय अनियमितता का है आरोप
आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित वित्तीय अनियमियतताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया। आरोप है कि आइएनएक्स मीडिया डील के जरिये बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनियों को फायदा पहुंचाया।
कार्ति ने मांगी है विदेश जाने की इजाजत
वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है। पिछले दिनों उन्होंने विदेश जाने के लिए ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अपने आवेदन में उन्होंने टेनिस मैच देखने के लिए लंदन और फ्रांस जाने की इजाजत मांगी थी। इससे पहले भी कार्ति ने विदेश जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। उस दौरान भी कोर्ट में 20 करोड़ रुपये जमा करने के बाद विदेश जाने की इजजात मिली थी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में अपनी जांच की स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में दायर थी।