Advertisement

आजम खान पर चल रहा देशद्रोह का केस कोर्ट ने किया खारिज

उत्तर प्रदेश में बदायूं की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मो. आजम खान को राहत दी है। कश्मीर पर...
आजम खान पर चल रहा देशद्रोह का केस कोर्ट ने किया खारिज

उत्तर प्रदेश में बदायूं की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मो. आजम खान को राहत दी है। कश्मीर पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण उन पर चल रहे देशद्रोह के केस को अदालत ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरजीत सिंह ने मंगलवार को केस को खारिज करते हुए इस मामले में पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट को भी अस्वीकृत कर दिया।

आजम खान के ऊपर यह केस बजरंग दल के नेता उज्ज्वल गुप्ता ने 21 दिसंबर 2010 को कश्मीर पर की गई उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए दर्ज कराया था। जांच अधिकारी ने इस केस की अंतिम रिपोर्ट पांच मई 2012 को दाखिल की। गुप्ता ने इसके विरोध में आठ जनवरी 2013 को एक प्रार्थना पत्र दायर की।

24 मई 2013 को कोर्ट ने यह कहते हुए आखिरी रिपोर्ट खारिज कर दी कि यह गलत है और मनमाफिक परिणाम हासिल करने के लिए यह आधारहीन तथ्यों पर आधारित है। कोर्ट ने इसके बाद पुनः जांच के आदेश दिए और पुलिस से कहा कि वह मीडिया से वास्तविक रिकॉर्डिंग हासिल करे तथा उसे जांच का हिस्सा बनाए।  

कोर्ट के फैसले के बाद गुप्ता ने कहा कि वह इसके खिलाफ हाइकोर्ट जाएंगे। गौरतलब है कि खान जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के कारण कांग्रेस और भाजपा के निशाने पर आ गए थे। कांग्रेस ने कहा था कि खान ने उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के बारे में कहा था कि वह कश्मीर के रहने वाले हैं भारत के नहीं। दूसरी ओर, भाजपा ने कश्मीर की स्थिति पर सवाल उठाने के कारण खान पर कार्रवाई करने की मांग की थी। भाजपा ने उनकी टिप्पणी को राष्ट्र विरोधी बताया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad