दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। टू-जी से जुड़े इन मामलों को ईडी और सीबीआई ने दर्ज कराया था।
अग्रिम जमानत के कार्ति के आवेदन पर बहस करने के लिए ईडी ने समय मांगा था जिसके बाद विशेष जज ओ पी सैनी ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को यह राहत दी। मामले को स्थगित करने की मांग करते हुए ईडी की ओर से एडवोकेट नितेश राणा ने कहा,’इससे संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिस पर दो जुलाई को सुनवाई होगी।
इसका सीबीआई के वकील ने भी समर्थन किया और अदालत से सुनवाई की अगली तारीख तय करने का आग्रह किया। दोनों जांच एजेंसियों द्वारा कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने-अपने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर गौर करते हुए अदालत ने 16 अप्रैल को कार्ति को आज तक के लिए अंतरिम राहत दी थी। कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से राहत मांगते हुए एक याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने 2011 और 2012 में मामले दर्ज किए थे। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए ग्लोबल कम्यूनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिए जाने से जुड़ा है।