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ईडी अधिकारी पर हमले के मामले में कोर्ट ने शाजहां शेख की सीबीआई हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ाई

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की एक अदालत ने रविवार को केंद्रीय एजेंसी की प्रार्थना पर संदेशखली में ईडी...
ईडी अधिकारी पर हमले के मामले में कोर्ट ने शाजहां शेख की सीबीआई हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ाई

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की एक अदालत ने रविवार को केंद्रीय एजेंसी की प्रार्थना पर संदेशखली में ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के मुख्य आरोपी शाजहान शेख की सीबीआई हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी। अदालत ने निर्देश दिया कि शेख को 14 मार्च को फिर से उसके समक्ष पेश किया जाए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच स्थानांतरित करने के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो को 6 मार्च को शेख की हिरासत मिल गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर उस समय हमला किया गया जब वे संदेशखली में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता के परिसर पर छापा मारने गए थे। उत्तरी 24 परगना जिले की बशीरहाट अदालत के न्यायाधीश ने केंद्रीय एजेंसी की प्रार्थना पर शेख की हिरासत को चार दिन के लिए सीबीआई को बढ़ा दिया।

शेख को कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता से लगभग 70 किलोमीटर दूर बशीरहाट अदालत में पेश किया गया, जहां वह सीबीआई की हिरासत में है। ईडी के अधिकारियों पर लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था जब वे कथित राशन वितरण घोटाला मामले में एजेंसी की जांच के सिलसिले में 5 जनवरी को संदेशखाली में शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे, जिसमें राज्य के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है।  उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद 29 फरवरी को राज्य पुलिस ने शेख को गिरफ्तार कर लिया था कि सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

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