दिल्ली हाइकोर्ट ने शीना बोरा हत्या कांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को आज आइएनएक्स मीडिया से जुड़े एक केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया।
विशेष सीबीआइ जज सुनील राणा ने इंद्राणी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश तब दिया जब जांच एजेंसी ने कहा कि पूछताछ के लिए अब उन्हें पुलिस हिरासत में रखे जा की जरूरत नहीं है। इंद्राणी को दो दिन की सीबीआइ की हिरासत के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था। अब उन्हें आज ही मुंबई ले जाया जाएगा।
मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि इंद्राणी मुखर्जी को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश करना है इस लिए उन्हें इस समय तक दिल्ली में नहीं रखा जा सकता है।
इसी मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपित हैं. उन पर 2007 में आईएनएक्स मीडिया को निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से इजाजत दिलाने और इसके बदले में भुगतान लेने का आरोप है। इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया के संस्थापकों में से एक हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने आइएनएक्स मीडिया, उसके संस्थापक पीटर मुखर्जी, उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर रखा है। आइएनएक्स मीडिया पर मारीशस से निवेश लेने के मामले में एफआइपीबी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने का आरोप है।
गौरतलब है कि मुखर्जी दंपति इंद्राणी के पूर्व पति से पैदा हुई बेटी शीना बोरा की हत्या का षडयंत्र रचने के आरोप में केस का सामना कर रहे हैं।