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कोविड-19 के डॉक्टरों को वेतन, क्वारंटीन सुविधा के लिए राज्यों को निर्देश दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे डॉक्टरों को आवश्यक सुविधाएं और वेतन समय पर न मिलने के मामले में...
कोविड-19 के डॉक्टरों को वेतन, क्वारंटीन सुविधा के लिए राज्यों को निर्देश दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे डॉक्टरों को आवश्यक सुविधाएं और वेतन समय पर न मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन भुगतान और आवश्यक क्वारंटीन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्यों को निर्देश जारी करे।

क्वारंटीन सुविधा न रोकी जाए

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अशोक भूषण, एस. के. कौल और एम. आर. शाह की बेंच ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन सुविधा देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को ये सुविधाएं और वेतन भुगतान के बारे में कंप्लायंस रिपोर्ट चार सप्ताह में दाखिल करने के लिए सरकार को निर्देश दिया।

निर्देश न मानने पर कड़ी चेतावनी

उसने चेतावनी भी दी है कि अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो अदालत इसे गंभीरता से लेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक प्राइवेट डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में सरकार के 15 मई के फैसले पर सवाल उठाया गया था। इस फैसले के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के लिए 14 दिन की क्वारंटीन सुविधा देना अनिवार्य नहीं है।

क्वारंटीन सुविधा न मिलने से डॉक्टर परेशान

देश में जैसे-जैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों पर काम का बोझ और संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए ड्यूटी के बाद 14 दिनों के क्वारंटीन का नियम बनाया गया लेकिन बाद में यह नियम बदल दिया गया। इस पर डॉक्टरों को आपत्ति हैं। कई राज्यों में डॉक्टरों को समय पर वेतन का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोरोना संकट से जूझ रहे डॉक्टर वेतन न मिलने से हतोत्साहित हो रहे हैं।

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