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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा आज यानी 31 अगस्त को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दिया गया है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी

सरकार ने आधार कार्ड को पैन से जोड़ने की समय सीमा को 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा आज यानी 31 अगस्त को खत्म हो रही थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दिया गया है।

आयकर विभाग की तरफ से की गई यह घोषणा उन लोगों को काफी राहत लेकर आई है, जिन्होंने तय समय सीमा में अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। बता दें कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना जरुरी है।

इससे पहले सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था।

गौरतलब है कि आयकर अधिनियम की धारा 139 AA (2) के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति के पास पैन कार्ड है और वह आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र भी है उसके लिए कर अधिकारियों को अपने आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी है। हालांकि, आयकर कानून के अनुसार अनिवासी भारतीयों, वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले और असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर के निवासियों को इस नियम से छूट दी गई थी।

 

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