महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई चार फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। मामला शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी एल सी वाडिकर के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
गांधी और शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के लिए चार फरवरी की तारीख तय की। कुंटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय कार्यकर्ता हैं।
कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी कस्बे में गांधी के भाषण को देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था।
गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सोमवार को पीटीआई को बताया कि शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट के कांग्रेस नेता के आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई के लिए उपस्थिति से स्थायी छूट के गांधी के अनुरोध पर चार फरवरी को बहस होगी। 2018 में अदालत ने मामले में गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे। गांधी ने खुद को बेकसूर बताया था।