सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सुनवाई 19 सितंबर तक टाल दी, क्योंकि वादी खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पेश नहीं हुए, एक वकील ने यह जानकारी दी।
इससे पहले 23 अगस्त को भी कोर्ट ने मामले को टालते हुए 5 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी। इससे पहले 12 अगस्त को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी।
वादी विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि वादी खराब स्वास्थ्य के कारण गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। पांडे ने बताया, "अदालत में साक्ष्य पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 19 सितंबर तय की है।"
उन्होंने बताया, "19 सितंबर को वादी को वकील के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य पेश करने होंगे।" वर्ष 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान गांधी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अगस्त 2018 में स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व सहकारी अध्यक्ष मिश्रा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हुए अदालत में परिवाद दायर किया था।
गांधी ने 20 फरवरी को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत मिली थी, जिसके बाद अदालत ने कई बार नोटिस जारी कर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी व्यस्तताओं का हवाला देकर गांधी अदालत नहीं पहुंच सके थे।
इसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। 26 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सुल्तानपुर अदालत में आकर अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।