मनीलांड्रिंग केस में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को शुक्रवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी। इस केस में वाड्रा अग्रिम जमानत पर हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने के लिए अनुमति मांगने का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पेशल जज अरविंद कुमार ने वाड्रा को 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक स्पेन जाने की अनुमति दे दी। गुरुवार को ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि वाड्रा विदेश जाकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्य नष्ट किए जा सकते हैं। वहीं वाड्रा की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि जांच एजेंसी का विरोध गलत है और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।
कोर्ट ने दी थी सशर्त अग्रिम जमानत
इससे पहले जून में वाड्रा कोर्ट की अनुमति से उपचार के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जा चुके हैं। हालाकि वाड्रा को लंदन जाने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि लंदन में ही संपत्ति खरीद की जांच ईडी कर रहा है। वाड्रा को 1 अप्रैल को कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि वह कोर्ट द्वारा पूर्व अनुमति के बिना देश न छोड़ें।
वाड्रा पर लदंन में 1.9 मिलियन पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद में मनी लांड्रिंग का आरोप है। इस मामले में ईडी पहले भी वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुकी है।