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दिल्ली कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसौदिया को दी तीन दिन की जमानत, भतीजी की शादी में होंगे शामिल

दिल्ली की एक अदालत ने आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए...
दिल्ली कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसौदिया को दी तीन दिन की जमानत, भतीजी की शादी में होंगे शामिल

दिल्ली की एक अदालत ने आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। सिसोदिया को कथित उत्पाद शुल्क नीति "घोटाले" में गिरफ्तार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी। इससे पहले सिसोदिया को कोर्ट से ही कस्ट़डी पैरोल मिल चुकी है। वह हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, सीमा सिसोदिया पिछले 23 साल से न्यूरो संबंधित बीमारी मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित हैं। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें दिमाग धीरे-धीरे शरीर पर से नियंत्रण खो देता है।

सीबीआई ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया।

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