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आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को को फिलहाल राहत नहीं...
आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को को फिलहाल राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को ख़ारिज करते हुए हिरासत 17 अप्रैल तक  न्यायिक हिरासत बढ़ा दिया है। 

सीबीआई से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यु कोर्ट ने 14 दिन तक बढ़ा दिया है यानी कि अब मनीष सिसोदिया 17 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया था।

 

सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया ,जिन्होंने जांच एजेंसी के अनुरोध पर पूर्व उपमुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जांच महत्वपूर्ण चरण में है।

इससे पहले  दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने 20 मार्च को उन्हें तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मनीष दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, दिल्ली की शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी वक्त से घमासान जारी है। आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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