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कानून बनने के बाद दिल्ली में तीन तलाक का मामला आया सामने, पति गिरफ्तार

दिल्ली में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। मामला यहां के आजाद मार्केट का है, जहां तीन बार तलाक कहकर...
कानून बनने के बाद दिल्ली में तीन तलाक का मामला आया सामने, पति गिरफ्तार

दिल्ली में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है। मामला यहां के आजाद मार्केट का है, जहां तीन बार तलाक कहकर बीवी और बेटे को घर से निकालने की खबर सामने आई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने द मुस्लिम विमिन (प्रटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज) ऐक्ट के सेक्शन 4 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। नए कानून के तहत ट्रिपल तलाक के अपराध होने के बाद दिल्ली में दर्ज होने वाला यह पहला मामला है।

पत्नी की शिकायत के बाद आरोपी पति गिरफ्तार

बाड़ा हिंदूराव पुलिस के पास महिला ने यह शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने पति को दहेज लोभी बताया है। मामले की जांच कर रहे नॉर्थ डीसीपी नूपुर प्रसाद ने बताया कि आरोपी ने जून में महिला को तीन तलाक दिया था। रायमा याहिया नाम की महिला ने 2011 के नवंबर में अतीर शमीम से शादी की थी। अतीर आजाद मार्केट में रहता है। शादी के बाद रायमा ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन रायमा के लिए ससुराल में हालात खराब होने लगे।

पत्नी ने पति पर लगाया दहेज का आरोप

आरोप है कि दहेज लोभी पति रायमा को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगा। घर बचाने के लिए रायमा हर दर्द सहती रही। महीनों-सालों तक पति की बर्बरता सहने के बावजूद वह चुप रही, लेकिन 2019 की 30 जून को अतीर ने शरीयत कानून की आड़ में रायमा की जिंदगी बर्बाद कर दी। आरोपी ने रायमा को तीन बार तलाक बोल कर उससे पीछा छुड़ा लिया। आरोपी ने तीन बार कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूं। फिर रायमा को बच्चे के साथ घर से निकाल दिया।

पत्नी के भाई को व्हाट्सएप पर भेजा तलाक का फतवा

रायमा बच्चे के साथ मां-पिता के घर पर आई, लेकिन वहां भी उसको नाउम्मीदी दिखी। उसके माता-पिता विदेश गए हुए थे। किसी तरह उसने दो दिन काटे, लेकिन दो दिन बाद अतीर शमीम ने रायमा के भाई को वॉट्सऐप पर फतवा भेज दिया। लिखा था कि रायमा के साथ तीन तलाक हो चुका है और अब अतीर का उससे कोई संबंध नहीं है।

तीन तलाक देकर पत्नी और बच्चे को घर से निकाला

रायमा ने पुलिस को बताया कि अतीर ने उसको बेटे सहित घर से निकाल दिया। कुछ भी साथ नहीं लाने दिया। यहां तक कि उसकी मेहर भी नहीं दी जा रही। पुलिस से रायमा ने गुहार लगाई है कि उसके और बेटे के रख-रखाव के लिए अतीर से मुआवजा तय करवाया जाए।

क्या है तीन तलाक बिल में

 

बता दें कि केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल पास कर इतिहास रच दिया है। इस बिल के अनुसार तत्काल तीन तलाक अपराध संज्ञेय यानी इसमें पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है लेकिन यह तभी संभव होगा जब महिला खुद शिकायत करेगी। इस बिल के अनुसार तीन तलाक देने पर पति को तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया। वहीं इस बिल में मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक (एसएमएस, ईमेल, वॉट्सऐप) को अमान्य करार दिया गया है।

 

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