दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दो “सदस्यों” के खिलाफ उनकी कथित संदिग्ध गतिविधियों के लिए कड़े गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खजूरी खास पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दो पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर कथित तौर पर सरकार और देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है।
उन्होंने कहा कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और जांच जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज यह दूसरा मामला है।
इससे पहले, कथित रूप से संगठन से जुड़े चार लोगों को दिल्ली पुलिस ने अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। केंद्र ने 28 सितंबर को पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने शहर के छह जिलों में फैली पीएफआई इकाइयों पर छापेमारी की और कथित रूप से समूह से जुड़े 33 लोगों को हिरासत में लिया।