एक ऐतिहासिक कदम में राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में जारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर चर्चा के बीच उप-सभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया, जिसमें 13 महिला राज्यसभा सदस्यों को शामिल किया गया है।
All-women panel of Vice-Chairpersons in Rajya Sabha today!
In a historic move, Hon'ble Chairman Rajya Sabha, Shri Jagdeep Dhankhar, reconstituted the panel of Vice-Chairpersons comprising 13 women RS Members for the day as #RajyaSabha discusses the Nari Shakti Vandan Adhiniyam… pic.twitter.com/VxdrA01qUE
— Vice President of India (@VPIndia) September 21, 2023
राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण के लंबे समय से लंबित मुद्दे को एक निर्णायक मोड़ दिया है, सरकार उन्हें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए एक नया विधेयक लाई है।
नड्डा ने कहा, "मैं प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण के लंबे समय से चर्चा के मुद्दे को आखिरकार समाप्त कर दिया। मैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिछले नौ वर्षों मे किए गए उनके सभी प्रयासों के लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।" उन्होंने कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की सदी है।
उन्होंने कहा, "चाहे विज्ञान, सेना, शिक्षा या अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, हमें गर्व है कि भारतीय महिलाएं अग्रणी भूमिका में रही हैं। यह सिर्फ महिलाओं की उपस्थिति नहीं है, बल्कि दुनिया में उन्हें मिल रहा सम्मान है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के बारे में बताता है।"
इससे पहले, अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा, "मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा। जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह एक बड़ा कदम है।"
उन्होंने कहा, "यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा।"
#WATCH यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ-साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत एससी-एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण हैं...जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन-सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा:… https://t.co/IQhnwrFxCN pic.twitter.com/17obcltf2P
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 21, 2023
लोकसभा द्वारा महिला आरक्षण विधेयक - संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पारित करने के एक दिन बाद, जिसमें 454 सदस्यों ने कानून के पक्ष में और दो ने इसके खिलाफ मतदान किया, अब आज एक और परीक्षण के लिए मंच तैयार है। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में इसपर चर्चा जारी है।
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' मंगलवार को नए संसद भवन में स्थानांतरित होने के बाद विशेष सत्र के दौरान लोकसभा द्वारा पारित पहला विधेयक है। राज्यसभा ने इससे पहले 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था, लेकिन इसे लोकसभा में नहीं लाया गया और बाद में संसद के निचले सदन में यह रद्द हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लाने की सरकार की मंशा की घोषणा के साथ मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा नया विधेयक पेश किया गया।