प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) (पूर्व में हुडा के रूप में जाना जाता था) के दो पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने एचएसवीपी के दो पूर्व अधिकारियों सुनील कुमार बंसल और राम निवास को एचएसवीपी बैंक खातों में सार्वजनिक धन की हेराफेरी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 9 जून को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने एक बयान में कहा कि 2019-2024 की अवधि के दौरान राम निवास हरियाणा से विधायक भी थे।ईडी ने सेक्टर-7, पंचकूला (हरियाणा पुलिस) द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआईआर एचएसवीपी के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
ईडी ने बयान में कहा, "इस शिकायत के माध्यम से एचएसवीपी ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), चंडीगढ़ में एचएसवीपी के बैंक खाते के माध्यम से धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान हुआ है।"एफआईआर के अनुसार, 2015 से 2019 के दौरान, उक्त बैंक खाते से बिना किसी स्पष्ट कारण के 70 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि के डेबिट लेनदेन बार-बार विशेष पार्टियों के पक्ष में जारी किए गए।
एफआईआर के अनुसार, 2015 से 2019 के दौरान, एचएसवीपी के उक्त बैंक खाते से बिना किसी स्पष्ट कारण के कुछ विशेष पार्टियों के पक्ष में 70 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि के डेबिट लेनदेन बार-बार जारी किए गए, जिससे एचएसवीपी को 70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
एचएसवीपी की आंतरिक जांच के दौरान ईडी ने कहा, "एचएसवीपी को पता चला कि एचएसवीपी की नकदी शाखा या आईटी विंग में ऐसा कोई बैंक खाता नहीं दर्शाया गया था, जिसका अर्थ है कि सुनील कुमार बंसल और राम निवास द्वारा एचएसवीपी को गुप्त तरीके से धोखा दिया गया था।"जांच के दौरान पता चला कि धोखाधड़ी एक बैंक खाते या सिर्फ 70 करोड़ रुपये तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी है, जिसे सुनील कुमार बंसल और राम निवास ने अंजाम दिया है।
ईडी ने तीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी करके 21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में से 18.06 करोड़ रुपये की संपत्ति की पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा की गई है।
एजेंसी ने बताया कि सुनील कुमार बंसल और राम निवास की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने ईडी को पांच दिन की हिरासत मंजूर कर दी है।