प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाइकोर्ट से मिली राहत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगी। दूसरी ओर दिल्ली हाइकोर्ट की जस्टिस इंदरमीत कौर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई से आज खुद को अलग कर लिया।
#INXMediaCase: Enforcement Directorate approached the Supreme Court against the Delhi High Court order, which had granted relief to #KartiChidambaram in the money laundering case registered against him.
— ANI (@ANI) 13 मार्च 2018
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ईडी की तत्काल सुनवाई की अपील पर विचार किया और कहा कि इस पर गुरुवार को सुनवाई की जाएगी। जांच एजेंसी की ओर से अधिवक्ता रजत नायर ने तत्काल सुनवाई की अपील की थी।
दिल्ली हाइकोर्ट ने ईडी के समन आदेश के खिलाफ कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्ति चिदंबरम को 20 मार्च तक गिरफ्तार न करने का आदेश जारी किया था। ईडी ने इस फैसले को चुनौती दी है। कार्ति ने, हालांकि ईडी की अपील की आशंका भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करके अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा आदेश न दिया जाए।
ईडी के समन आदेश को कार्ति ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसने उसे दिल्ली हाइकोर्ट के समक्ष जाने को कहा था। हाइकोर्ट ने कार्ति को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी 20 मार्च तक न किए जाने का ईडी को आदेश दिया था।
कार्ति आईएनएक्स मीडिया में 350 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दिलाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने के लिए घूस लेने के आरोपी हैं। उस वक्त उसके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
कार्ति को सीबीआई ने गत 28 फरवरी को लंदन से लौटते वक्त चेन्नई हवाई अड़डे पर हिरासत में ले लिया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके उन्हें दिल्ली लाया गया था। कार्ति को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सुनवाई से हटीं दिल्ली हाइकोर्ट की जज
दिल्ली हाइकोरेट की जज इंदरमीत कौर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई से आज खुद को अलग कर लिया। मामले से अलग होने के बारे में जस्टिस कौर ने कोई वजह नहीं बताई। उन्होंने बस इतना कहा कि वह इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेंगी ताकि वह जमानत याचिका को आज ही किसी अन्य पीठ को सौंप दें।
#INXMediaCase: Delhi High court Justice Indermeet Kaur recuses from hearing #KartiChidambaram’s bail plea, matter referred to another bench.
— ANI (@ANI) 13 मार्च 2018
यह जमानत याचिका सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर की पीठ के समक्ष लाई गई थी और आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। कार्ति के अभिभावक पी चिदंबरम और नलिनी चिदंबरम दोनों ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वे अदालत कक्ष में मौजूद थे।