आर्थिक भगोड़ा मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को अपने जवाब मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में दायर कर दिया। इस मामले को लेकर कोर्ट ने माल्या को तीन हफ्ते तक का समय दिया था। हालांकि समय खत्म होने से पहले ही माल्या ने जवाब दाखिल कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने विजय माल्या को जवाब देने के लिए कहा था जिस पर माल्या ने समय मांगा था।
विजय माल्या पर आरोप है कि वह कई बैंकों से करीब नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर फरार हो गया है। माल्या फिलहाल लंदन में हैं और भारत प्रत्यर्पण को लेकर वहां की कोर्ट में केस चल रहा है। वहीं, ईडी ने कहा था कि माल्या के पास शुरुआत से कर्ज चुकाने का कोई इरादा नहीं था जबकि वह और एमएस यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) में पर्याप्त संपत्तियां थीं जिनसे कर्ज चुकाया जा सकता था।
क्या है आर्थिक भगोड़ा?
नए अधिनियम के तहत जिसे भी आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है तो उसकी संपत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ-साथ आर्थिक भगोड़ा की सूची में वो भी आता है जिसके विरूद्ध सूचीबद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है। साथ में आपराधिक कार्रवाई से बचने के लिए वह शख्स भारत छोड़ चुका है और कार्रवाई से बचने के लिए देश वापस आने से मना कर रहा है। इस अध्यादेश के तहत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के धोखाधड़ी, चेक अनादर और लोन डिफाल्टर के मामले आते हैं।