राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मद्देनजर सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश गुरुवार को जारी कर दिया है। आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मन्दिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है।
डीडीएमए ने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मंदिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई जाती है। लोगों से घर में ही रहकर पूजा करने की अपील की गई है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में मेले, फूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की भी अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेंगे।
इसके साथ ही दिल्ली में रामलीला आयोजन को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। रामलीला आयोजन के लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं। बता दें कि दिवाली के छह दिन बाद छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस साल छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा। डीडीएमए ने लोगों से घर में ही छठ पूजा मनाने की अपील की है।
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बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। दिल्ली में अभी भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अब संख्या बेहद कम है, लेकिन सरकार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है।
गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, 22 लोग ठीक हुए हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। राजधानी में कोरोना के अबतक 14 लाख 38 हजार 821 मामले सामने आए हैं, जिनमें 25 हजार 87 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में वर्तमान में 392 लोगों का इलाज जारी है।